22 October को दिल्ली में अलर्ट, AQI ख़तरे के निशान पर, दीवाली पर सावधानी बरतें : GRAP
दिल्ली-एनसीआर में 22 अक्टूबर को प्रदूषण का खतरा, नहीं जला सकेंगे कोयला-लकड़ी; अलर्ट जारी
22 अक्टूबर की रात्रि दिल्ली एनसीआर पर वायु प्रदूषण का खतरा हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसका अलर्ट जारी कर प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। आयोग ने प्राधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) का दूसरा चरण लागू करने का निर्देश दिया।
इसके बाद होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में कोयला और लकड़ियों में आग जलाने में प्रतिबंध रहेगा।
हाईलाइट:-
॰ 22 अक्टूबर को दिल्ली- एनसीआर में वायु प्रदूषण !
॰ वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने जारी किया अलर्ट !
॰ कोयला और लकड़ी जलाने पार रहेगा प्रतिबंध !
नई दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली एनसीआर) में 22 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता खराब रहने की आशंका हैं। दूसरे चरण के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डिजल जनरेटर का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित हैं। जीआरएपी राजधानी और आस- पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए स्थिति की गंभीरता के अनुसार उठाये जाने वाले कदमों से जुड़ी योजना हैं। इसे दिल्ली में वायु प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार चरणो के तहत वर्गीकृत किया गया हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के 201 से 300 के बीच यानी खराब श्रेणी में होने ओर प्रथम चरण में लागू किया जाता हैं। एक्यूआई के 301 से 400 के बीच यानी बहुत खराब श्रेणी में होने पर दूसरा चरण, 400 से 450 के बीच गम्भीर श्रेणी में होने पर तीसरा चरण और 450 से अधिक अत्यधिक गम्भीर श्रेणी में होने पर चोथा चरण लागू किया जाता हैं।
सरकार के आदेश में कही ये बाते :
जीआरएपी के तहत कदम उठाने के लिए गठित उपसमिति ने बुधवार को एक बेठक के दोरान क्षेत्र में वायु गुणवत्ता संबंधी परिदृशय की समीक्षा की, सीएक्यूएम ने एक आदेश में कहा कि यह पाया गया हैं की दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने का पूर्वानुमान है, राजधानी में शनिवार से ठण्डी हवाओं और स्थायी वायुमंडलीय परिस्थिति के अनुमान के कारण 22 अक्टूबर से एक्यूआइ ( AQI) बहुत खराब श्रेणी में पहुँच चुका होगा। आदेश में कहा गया, 24 अक्टूबर को दिवाली के कारण प्रदूषण ली स्थिति और बिगड़ने की आशंका हैं। कहा गया कि वायु गुणवत्ता और खराब होने से रोकने के लिए उपसमिति ने जीआरएपी के दूसरे चरण को लागू करने का फैसला किया हैं।
जाने किन चीजों का इस्तेमाल प्रतिबंधित :
चरण दो के तहत होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में कोयले के उपयोग और लकड़ी जलाने की अनुमति नही होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा से संबंधित गतिविधियों, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं, दूरसंचार, डेटा सेवाओं, चिकित्सा रेलवे और मेट्रो रेल सेवाओं, हवाई अड्डों, अन्तर राज्यीय बस अड्डों और मल जल उपचार सायंत्र से संबंधित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डिजल जनरेटर इस्तेमाल करने की अनुमती भी नही होगी।
इस चरण में निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने और बस व मेट्रो सेवाओं का उपयोग बढ़ाने के लिए अधिकारियों को पार्किंग शुल्क में वृद्धि करने का निर्देश दिया जाता हैं। ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा कर सके ।
हर दिन इस तरह होगी सफाई :
चरण दो के तहत उठाए जाने वाले क़दमों में हर दिन सड़कों की वैक्यूम आधारित सफाई, धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव और निर्माण व विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करना शामिल हैं।
दिल्ली में लगातार चोथे दिन वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई और मोसम पूर्व अनुमान एजेंसियों ने कहा कि यह शनिवार तक बहुत खराब श्रेणी में जा सकती हैं। पिछले 24 घंटो का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI शाम 4 बजे 228 दर्ज किया गया।
जाने GRAP की अलग अलग स्टेज :
स्टेज 1- ‘खराब’ वायु गुणवत्ता (AQI 201-300)
स्टेज 2- ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता (AQI 301-400)
स्टेज 3- ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता (AQI 401-450)
स्टेज 4- ‘अत्यधिक गंभीर’ (AQI> 450)
आप दिल्ली में प्रदूषण से बचने व प्रदूषण कम करने के लियर क्या काटते है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर यदि आपका कोई सवाल हो तो वह भी जरूर लिखें ।
न्यूज़ हेल्पलाइन डेस्क
अनु चौहान
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